पुणे में 19 मई को Porsche car हादसा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें एक बिल्डर के नाबालिक बेटे ने नशे की हालत में एक युवक युवती को पीछे से टक्कर मार दिया जिसकी वजह से उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है।
यह घटना महाराष्ट्र के पुणे की है जिसमें एक रियल एस्टेट के कारोबारी विशाल अग्रवाल के पुत्र ने नशे की हालत मेंPorsche car से बाइक सवार इंजीनियर युवक- युवती अनीश अवड़िया और अश्विनी कोस्टा को पीछे से टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियो का कहना है कि Porsche car में तीन लोग और थे जो काफी नशे में थे जो तेज रफ्तार में कार चलते हुए पीछे से बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मार दिया जिससे बाइक में पीछे से टक्कर लगने से युवती काफी ऊंचे उछाल कर कुछ दूर जाकर गिर गई तथा लड़का भी गिर गया जिससे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई ।
प्रत्यक्षदर्शियो का यह भी कहना है कि यह भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कार का एयरबैग खुल गया था जिसके कारण कार आगे नहीं चल सकी और पब्लिक में इन्हें पकड़ लिया उसमें से एक साथी भागने में कामयाब रहा पब्लिक ने उनकी पिटाई करके पुलिस को पकड़ा दिया पुलिस ने F I R दर्ज करते हुए कोर्ट में पेश किया जहां से लड़के को नाबालिक होने की वजह से शर्तों सहित जमानत मिल गई किंतु पिता विशाल अग्रवाल को क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को सुबह छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया गया जिन्हें पुणे लाया जा रहा है।
पुलिस की जांच में नाबालिक युवक शराब के नशे में था।
किशोर न्याय बोर्ड की निचली अदालत ने आरोपी नाबालिक को 14 घंटे के भीतर शर्तो सहित जमानत दे दी उनका कहना है कि अपराध इतना गंभीर नहीं था कि उसे जमानत देने से इनकार किया जा सके।
यह जमानत नाबालिक युवक को कुछ शर्तों के साथ दी गई है:-
- जिसमें युवक को 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा
- सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उसके समाधान पर 300 शब्द का निबंध लिखना होगा
- नशा मुक्ति केंद्र से अपना इलाज करना होगा।
इस पूरे घटनाक्रम में पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा है आरोपी पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए इसके लिए पुलिस ने ऊपरी अदालत से अनुमति मांगी है पुलिस कमिश्नर का यह बयान आरोपी नाबालिक को जमानत दिए जाने पर नाराजगी दर्ज करने के साथ-साथ बयान आया है पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा आरोपी पर आईपीसी की धारा 304 { गैर इरादतन हत्या और मोटर वाहन अधिनियम की धारा} के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है हमें आरोपी के साथ वयस्क की तरह व्यवहार किए जाने के लिए अदालत का रूख किया है।
तथा पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि यह है जघन्य अपराध है।
पुलिस ने रविवार को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 के तहत जघन्य अपराध की श्रेणी में आवेदन अदालत में किया था पर अदालत में इसे खारिज कर दिया था।
पुलिस जांच में यह पता चला है कि आरोपी किशोर इंटर पास होने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना कर नशे की हालत में तेज गति से Porsche car चला रहा था जिसके कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया है यह कार आरोपित किशोर के पिता विशाल अग्रवाल के नाम पर रजिस्टर्ड है।
इस घटना के पीछे राजनीति भी खूब हो रही है शिवसेना के सांसद संजय रावत का कहना है कि पुलिस कमिश्नर का निलंबन होना चाहिए क्योंकि वह आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपित युवक ने एक कपल की हत्या कर दिए और उसे मात्र 2 घंटे के भीतर ही जमाना दे दी है वीडियो में देखा जा सकता है कि वह नशे में था लेकिन उसका मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव था इसलिए पुलिस कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो पुणे की जनता सड़कों पर आ जाएगी।